बिहार में कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया
बिहार में कोर्ट मैरिज, जिसे "सिविल मैरिज" या "रजिस्टर्ड मैरिज" भी कहा जाता है, एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत विवाह को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। यह विवाह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो धार्मिक या पारंपरिक रीति-रिवाजों से अलग एक कानूनी मान्यता प्राप्त विवाह करना चाहते हैं या फिर सामाजिक रिति रिवाज से विवाह करने के पश्चात भी रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम बिहार में कोर्ट मैरिज करने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे।
कोर्ट मैरिज के माध्यम से विवाह करने से कानूनी सुरक्षा मिलती है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होता है और इसके तहत उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं। विवाह प्रमाणपत्र से संपत्ति के अधिकार, बच्चों के लिए उत्तराधिकार, और अन्य कानूनी मामलों में मदद मिलती है। - गोपाल कुमार (अधिवक्ता)
कोर्ट मैरिज की पात्रता
कोर्ट मैरिज के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:
उम्र: वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष और वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
स्वीकृति: दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए।
वैवाहिक स्थिति: दोनों पक्ष अविवाहित, विधुर/विधवा, या कानूनी रूप से तलाकशुदा होने चाहिए या फिर सामाजिक रिति रिवाज से विवाह करने के पश्चात भी रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं।
संबंध: दोनों पक्षों का संबंध निकटतम संबंधियों (जैसे भाई-बहन) में नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
कोर्ट मैरिज के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
आयु प्रमाण: जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, या पासपोर्ट।
पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस।
निवास प्रमाण: राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, या पानी का बिल।
फोटोग्राफ्स: पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स (6-8 प्रति व्यक्ति)।
विवाह पूर्व स्थिति प्रमाण: अगर पहले से विवाहित नहीं हैं तो स्वघोषणा, और यदि तलाकशुदा हैं तो तलाक का प्रमाणपत्र।
गवाहों की जानकारी: गवाहों के पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण।
प्रक्रिया
बिहार में कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है:
अधिसूचना दाखिल करना: विवाह इच्छुक जोड़े को अपने निकटतम उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर मैरिज नोटिस (विवाह अधिसूचना) दाखिल करनी होती है। यह अधिसूचना विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत दाखिल की जाती है।
नोटिस की सार्वजनिक सूचना: अधिसूचना दाखिल करने के बाद, यह नोटिस संबंधित उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में 30 दिनों के लिए प्रदर्शित की जाती है। इस दौरान, कोई भी व्यक्ति यदि इस विवाह के खिलाफ कोई आपत्ति करना चाहता है, तो वह कर सकता है।
दस्तावेज़ सत्यापन: यदि 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं होती है, तो जोड़े को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार के कार्यालय में आना होता है। यहां पर अधिकारी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करते हैं।
विवाह समारोह: दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, एक निर्धारित तिथि पर कोर्ट मैरिज का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में दोनों पक्षों के साथ-साथ तीन गवाहों की उपस्थिति आवश्यक होती है।
विवाह प्रमाणपत्र जारी करना: विवाह समारोह के बाद, रजिस्ट्रार विवाह को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं और विवाह प्रमाणपत्र जारी करते हैं। यह प्रमाणपत्र विवाह की कानूनी मान्यता का प्रमाण होता है।
महत्वपूर्ण जानकारी
विवाह अधिसूचना: यह विवाह अधिसूचना 30 दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति यदि इस विवाह के खिलाफ कोई वैध आपत्ति करना चाहता है, तो वह कर सकता है।
गवाह: कोर्ट मैरिज के लिए कम से कम तीन गवाहों की उपस्थिति आवश्यक होती है। ये गवाह किसी भी पक्ष के रिश्तेदार, मित्र, या किसी भी सक्षम व्यक्ति हो सकते हैं।
समय सीमा: विवाह अधिसूचना दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं होने पर, विवाह को 90 दिनों के भीतर पूरा करना आवश्यक होता है।
बिहार में कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जिससे जोड़े आसानी से कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो पारंपरिक रीति-रिवाजों से अलग एक कानूनी और औपचारिक विवाह करना चाहते हैं।
निष्कर्ष
कोर्ट मैरिज एक महत्वपूर्ण कदम है जो विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। यह उन जोड़ों के लिए बहुत उपयोगी है जो बिना धार्मिक रीति-रिवाजों के विवाह करना चाहते हैं या जिनकी परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। उपरोक्त प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ों का पालन करके, आप बिहार में आसानी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं।
Note: यह पोस्ट सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। कृपया सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।
गोपाल कुमार (अधिवक्ता)
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